आयकर अधिनियम की धारा 276 में क्या उपबंध है -

  • 1

    जानबूझकर कर आय का अपवंचन

  • 2

    आय की विवरणी प्रस्तुत करने की असफलता

  • 3

    कर वसूली को विफल करने के लिए संपत्ति को हटाना, छिपाना या अंतरण या परिदान

  • 4

    परिसीमा विधि का वर्जन

Answer:- 3
Explanation:-

आयकर अधिनियम की धारा 276 कर वसूली को विफल करने हेतु संपत्ति को हटाने, छिपाने अंतरित करने या परिदान करने का उपबंध देती है। आय का विवरणी न देने के लिए शास्ति का प्रावधान धारा 271 च में, परिसीमा का वर्जन धारा 275 में तथा जानबूझकर कर आदि का अपवचन का प्रयास धारा 276 ग में उपबंधित है।

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