धारा 172
धारा 175
धारा 180
धारा 190
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 172 में जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री का प्रावधान है। उप-जिलाधिकारी व्यतिक्रमी (जिससे भू-राजस्व नहीं दिया है) की जंगम संपत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित हैं, कुर्की और बिक्री कर सकता है। किसी व्यतिक्रमी के पत्नी, बच्चों के परिधान, बर्तन, व्यक्तिगत आभूषण (महिला के), जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक औजार या उपकरण या धार्मिक विन्यास हेतु वस्तुएं कुर्क नहीं की जा सकेगी।
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