निवासी और सामान्यत: निवासी
निवासी लेकिन सामान्यत: निवासी नहीं
अनिवासी
अनिवासी लेकिन सामान्यत: अनिवासी नहीं
व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण भारत में उसके निवास के दर्जे के अनुसार किया जाता है। कर के प्रयोजन से एक व्यक्ति निवासी, अनिवासी या आमतौर पर निवासी नहीं, हो सकता है। भारत में जिन निवासी दर्जे पर कर देय है, वे हैं - 1. निवासी एवं आमतौर पर निवासी 2. निवासी किंतु आमतौर पर निवासी नहीं 3. अनिवासी
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