1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
आजीवन कारावास
7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
अधिनियम की धारा 66-ग पहचान चोरी के लिए दंड की व्यवस्था देती है। इस धारा के अधीन 3 वर्ष तक का कारावास तथा 1 लाख रूपये तक का जुर्माना दंड रूप में दिया जा सकता है। धारा किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक्स हस्ताक्षर, पासवर्ड या कोई अन्य पहचान का प्रयोग करने को दंडनीय बनाती है।
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