कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।
ऐसे लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं।
उक्त दोनों
इनमें से कोई नहीं
अनुसूचित जाति और अनुसूचति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझ कर उपेक्षा करने पर कोई भी लोक सेवा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, दंड का भागी होगा। (धारा 4)
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