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6 वर्ष के लिए
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त
6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें जो कोई भी पहले हो, उस तक
5 वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु, इनमें जो कोई भी पहले हो, उस तक
पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था लेकिन वर्तमान में यह तीन सदस्यीय हो गया
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