केशवनन्द भारती
निनर्वा मिल्स
गोलकनाथ
इनमें से कोई भी नहीं
24 वें संविधान संशोधन के तहत 1971 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है जबकि इसके पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में संसद के संविधान संशोधन पर रोक लगी थी।
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