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अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के सम्बन्ध में संरक्षण प्राप्त है। इसके तहत - 1. 24 घण्टे के अन्दर पास के मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना। 2. गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कारण पूछना 3. वकील से परामर्श लेने की छूट
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