वह भारतीय सीमा के अंदर किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार रखता है।
वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन केवल सर्वोच्च न्यायालय में करता है।
उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है।
राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं, जिसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो।
महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। नियुक्ति - राष्ट्रपति शपथ - राष्ट्रपति पद धारण - राष्ट्रपित के प्रसाद पर्यन्त वह भारतीय सीमा के अंदर किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार रखता है।
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