राज्यपाल प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है।
राज्यपाल, राष्ट्रपति के परामर्श से कार्य करता है।
राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से कार्य करता है।
राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है।
अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श में काम करते हैं। राज्यपाल के लिए यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होते है। वह जो एक बार इसे पुर्नविचार के लिए वापस भेज सकते हैं।
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