केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
केवल केन्द्र सरकार द्वारा
केवल संसद द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण द्वारा
केवल राष्ट्रपति द्वारा गठित विशेष न्यायालय द्वारा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अन्तर्राज्यीय जल विवाद का उल्लेख है। जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में नदी के जल को लेकर के विवाद होता है तो संसद द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण द्वारा ही इसको सुलझाया जाता है। जैसे - कावेरी नदी जल विवाद
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