अनुच्छेद 73
अनुच्छेद 74
अनुच्छेद 75
अनुच्छेद 74 (1)
अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा में बुहमत प्राप्त दल के नेता को ही इस पद पर नियुक्ति किया जाता है। इसमें राष्ट्र्पति की स्वविवेक की शक्ति भी चलती है।
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