युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह
युद्ध या सशस्त्र विद्रोह
बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह
युद्ध या बाह्य आक्रमण
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसी एक भी आधार पर इनमें से राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के समय हटाया जा सकता है।
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