मूल अधिकार
नवीं अनुसूची
निदेशक सिद्धान्त
संविधान की प्रस्तावना
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द का सही उल्लेख है। धर्म निरपेक्ष का अर्थ यह होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं देश में काम कर रहे सरकार भी कोई एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। 42 वें संविधान संशोधन द्वारा ही इस शब्द को जोड़ा गया।
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