भारत के उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है
भारत का उप-राष्ट्रपति दुबारा चुना जा सकता है
भारत का उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 9 माह तक कार्य कर सकता है।
उप-राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाए जाते हैं।
निम्नलिखित में सत्य है 1. भारत के उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है 2. उप-राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाए जाते हैं। 3. भारत का उप-राष्ट्रपति दुबारा चुना जा सकता है
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