1 और 2
1, 2, 3 और 4
2 और 4
केवल 1
वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया - 1. आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना। 2. मैला ढोने, पशु अथवा मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। 3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना। 4. किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध द्वेष-भाव को बढ़ावा देना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1989 में पारित किया गया था।
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