India’s No.1 Educational Platform For UPSC,PSC And All Competitive Exam
धारा 5
धारा 15
धारा 18
धारा 19
भ्रष्टाचार निवारण की धारा 19 के अंतर्गत लोक सेवक पर अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने हेतु अभियोजन के लिए समुचित सरकार (यथा केंद्रीय या राज्य) से पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक है।
Your comments will be displayed only after manual approval.
Post your Comments