हां, यदि वह निवेदन करे
नहीं
हां, यदि सरकार चाहे
हां, यदि न्यायालय चाहे
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 21 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना प्रावधानित करता है। अतः किसी अपराध का अभियुक्त बचाव पक्ष का गवाह बन सकता है। परंतु यह तब होगा जब बचाव पक्ष उसे निवेदन करे।
Post your Comments