सब-निरीक्षक (उप-निरीक्षक)
पुलिस उप-अधीक्षक
सहायक उप-निरीक्षक
कोई भी पुलिस अधिकारी
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17, अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी प्राधिकृत करता है। इसके अनुसार निम्नलिखित प्रकार के पुलिस अधिकारी अन्वेषण करेंगे - I. दिल्ली में पुलिस निरीक्षक, II. मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद में सहायक पुलिस आयुक्त, III. अन्यत्र उप-पुलिस अधीक्षक, IV. अन्यत्र पुलिस निरीक्षक तभी अन्वेषण कर सकते हैं, जब उन्हें महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त हो।
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