केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को
केंद्रीय सतर्कता आयोग को
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) को
लोकायुक्त को
भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 के अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर, प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने “नामित संस्था” के रुप में प्राधिकृत किया है।
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