उसे कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं हैं
उसके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है
वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है
मन्त्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी सलाह की उच्च न्यायालय जाँच कर सकता है
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र के मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पर धारण करता है।
Post your Comments