शिक्षा के अधिकार से
राज्य सेवाओं की नियुक्ति में शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए
शैक्षिक संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण से
सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में पदान्नति संबंधी मामलों में आरक्षण से
93 वाँ संविधान संशोधन 2006 में आया था। इसके तहत अनुच्छेद 15 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया था। यह संशोधन राष्ट्रपति ए.पी.जे अब्दुल कलाम के समय आया था।
Post your Comments