नियन्त्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है-

  • 1

    राष्ट्रपति द्वारा

  • 2

    संसद के दोनों सदनों के सम्बोधन द्वारा

  • 3

    सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

  • 4

    राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

Answer:- 2
Explanation:-

नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे साबित कदाचार व अमसर्थता के आधार पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है।

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