राष्ट्रपति द्वारा
संसद के दोनों सदनों के सम्बोधन द्वारा
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे साबित कदाचार व अमसर्थता के आधार पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है।
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