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सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है।
केवल 'टाई' पड़ने पर मत देने का अधिकार है
सदन के अन्य सदस्यों की भाँति मत दने का अधिकार है
सदन के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है
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