राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से गठित कॉलेजियम के परामर्श से
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के और उस राज्य के HC के परामर्श पर
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से
भारितय संविधान के अनु. 117 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों नियुक्ति की जाती है. जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है।
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