संसद के मत के लिए प्रस्तुत किया जाता
राज्य सभा के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता
राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता
संसद के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता
संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। केन्द्र की संचित निधि से ही धनों का आवंटन होता है। संसद के इसमें मत की जरूरत नहीं होती है
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