केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति
राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श
केवल संंबधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से परामर्श
न ही राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है और न ही संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्यन्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
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