संसद द्वारा अन्य रूप से
राज्य विधायिका द्वारा अनन्य रूप से
संसद एवं राज्य विधायिका दोनों द्वारा
केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा
निवारक निरोध से सम्बन्धित कानून संसद एवं राज्य विधायिका दोनों द्वारा पास किया जाता है। निवारक निरोध से सम्बन्ध में प्रावधान यह है कि किसी भी अपराधी को तीन माह तक हिरासत में रखा जा सकता है।
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