अनुच्छेद 32 को संशोधित किया है
अनुच्छेद - 31 को हटाया और अनुच्छेद - 300A को जोड़ा है।
अनुच्छेद 32 को भाग-III से हटा दिया जाता है।
संविधान में नया अनुच्छेद -300 जोड़ा है।
अनुच्छेद 31 जो संपत्ति के अधिकार से सम्बन्धित था। उसको 44 वाँ संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इसको वर्तमान में अनुच्छेद 300 A में रखा गया है।
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