उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ हिन्दी भाषा में होंगी
उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ हिन्दी भाषा में होंगी
उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी और सभी उच्च न्यायालयों की भाषा उनकी प्रादेशिक होगी
उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी जबकि सभी उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी/हिन्दी या कोई अन्य भाषा हो सकता है
उच्चतम न्यायालय की दफ्तर भाषा अंग्रेजी है और जबकि उच्च न्यायालय की अंग्रेजी और हिन्दी दोनों हो सकती है।
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