भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ
भारत के मुख्य न्यायाधिपति के अनुमोदन सदे राष्ट्रपति द्वारा
भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा
भारत के राष्ट्रपति द्वारा
भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थान किसी ऐसे दूसरे स्थान या स्थानों पर हो सकता है ऐसे निर्णय किया जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद मुख्य न्यायाधीश
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