यदि उसके पूरे दल का किसी अन्य दल में विलय हो गया हो
यदि उसने स्वेच्छा से राजनीतिक दल का परित्याग कर दिया हो
यदि वह अपने दल के निर्देश के बावजूद सदन से अनुपस्थित रहा हो
यदि कोई नाम-निर्देशित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के छह माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले।
दल बदल संबंधी कानून का उल्लेख अनुसूची 10 में है इसे 52 वें संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया।
Post your Comments