किसी संसद सदस्य को दल-बदल करने के निम्न में से किस आधार पर आयोग्य नहीं ठहराया जा सकता-

  • 1

    यदि उसके पूरे दल का किसी अन्य दल में विलय हो गया हो

  • 2

    यदि उसने स्वेच्छा से राजनीतिक दल का परित्याग कर दिया हो

  • 3

    यदि वह अपने दल के निर्देश के बावजूद सदन से अनुपस्थित रहा हो

  • 4

    यदि कोई नाम-निर्देशित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के छह माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले।

Answer:- 1
Explanation:-

दल बदल संबंधी कानून का उल्लेख अनुसूची 10  में है इसे 52 वें संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया।  

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