167
168
169
170
भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में उल्लेख किया गया है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में जिसमें विधान परिषद् नहीं है वहाँ परिषद् का सृजन सक सकती है। दो सदन वाले राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंधप्रदेश, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और कर्नाटक।
Post your Comments