सूचना का अधिकार
समान कार्य हेतु समान वेतन
काम का अधिकार
मद्यनिषेध
(क) अनुच्छेद 47- में मद्यनिषेध को शामिल किया गया है। अर्थात् राज्य लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगायेगा। (ख) अनुच्छेद 43- राज्य कर्मकारो के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध करेगा। (ग) अनुच्छेद 39- राज्य स्त्री एवं पुरूष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रबंध करेगा। सूचना का अधिकार को संसद ने 2005 ई. में कानून का रूप प्रदान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भी मौलिक अधिकार माना है।
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