पटना
आरा
गया
मुजफ्फरपुर
भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 मे ंसंघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य के लिए लोक सेवा आयोग तथा राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपित या राज्यपाल (राज्यों में) द्वारा की जाती है।
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