विधानपरिषद् का सभापति विधानपरिषद् का सदस्य नहीं होता है।
विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है।
विधानसभा का विघटन होने पर विधानसभा अध्यक्ष अपना पद तत्काल प्रभाव से रिक्त नहीं करता है।
विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष की भाँति निर्णायक मत देने का अधिकार है।
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