धारा 71
धारा 72
धारा 73
धारा 74
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 एकांत परिरोध का प्रावधान करती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध, ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को उस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दण्डादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दण्डादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के, जिसके लिए वह दण्डादिष्ट किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए, जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक के न होंगे निम्न मापमान के अनुसार एकान्त परिरोध में रखा जाएगा।
Post your Comments