असंज्ञेय अपराध से
केवल संज्ञेय अपराध से
असंज्ञेय अथवा संज्ञेय अपराध से
उपरोक्त में से कोई नहीं
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) केवल संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ग) में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया हैं जिसके अनुसार “संज्ञेय अपराध” से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
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