छः माह
चार माह
तीन माह
दो माह
किसी व्यक्ति को अधिकतम तीन माह तक एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है। यदि कारावास की अवधि छह मास से अनधिक न हो तो एक मास से अधिक समय; यदि कारावास की अवधि छह मास से अनधिक और एक वर्ष से अधिक न हो तो दो मास से अनधिक समय; यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अनधिक हो तो तीन मास से अधिक समय।
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