धारा 5
धारा 6
धारा 7
धारा 8
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में 8 प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 के अनुसार उपहति की केवल 8 (आठ) किस्में “घोर” कहलाती है। ये निम्नलिखित हैं - 1. पुंसत्वहरण 2. दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। 3. दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद 4. किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद 5. किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास 6. सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण 7. अस्थि या दांत का भंग या विसंधान 8. कोई उपहत जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहति व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है।
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