अनुच्छेद 39 क
अनुच्छेद 51 क
अनुच्छेद 29 ख
उपर्युक्त में से कोई नहीं
अनुच्छेद 51 (क) 11 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 39 (ग) सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 29 (ख) राज्य निधि से सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को केवल जाति, भाषा, मूलवंश या धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
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