धारा 151
धारा 161
धारा 165
धारा 197
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। इस धारा के अन्तर्गत पुलिस बिना वारण्ट के तथा मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। धारा 161 में पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा के बारे में उपबन्ध दिए गए हैं। धारा 165 पुलिस अधिकारी की तलाशी लेने की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 197 का शीर्षक है - “न्यायाधीशों और लोक सेवको” का अभियोजन।
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