अन्वेषण
दोष
जाँच
इनमें से कोई नहीं
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ज) में अन्वेषण की परिभाषा दी गयी है। धारा 2(ज) के अन्तर्गत वे सभी कार्यवाहियाँ आती है जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया गया है। द.प्र.सं. की धारा 2(छ) में जांच का प्रावधान किया गया है।
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