जमानती अपराध
गैर जमानती अपराध
संगेय अपराध
असंगेय अपराध
भारतीय प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ग) में संगेय अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 2(C) के अनुसार संज्ञेय अपराध एवं मामले से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को प्रथम अनुसूची के अनुरुप या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुरुप वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
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