190
191
192
193
मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भा.द.सं. की धारा 193 में दण्ड की व्यवस्था है। भा.द.सं. की धारा 193 के अनुसार जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना धारा 190 में लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी से सम्बन्धित है।
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