धारा 300
धारा 299
धारा 299 तथा 300
धारा 302
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है, की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन करती है। भा.द.सं. की धारा 299 के अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसा शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भव हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह समभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। धारा 300 हत्या से सम्बन्धित है। धारा 302 हत्या के लिए दण्ड से सम्बन्धित है।
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