कोई दण्ड नहीं
उस अपराध के लिए विहित दंड का आधा
उस अपराध के लिए विहित दण्ड का चौथाई
न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर है
यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अन्तर्गत आता है तो उसे कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता है। सामान्य अपवाद भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 4 में दिया गया है ये धारा 76 से लेकर 106 तक में दिया गया है।
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