धारा 97
धारा 100
धारा 103
धारा 99
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 के अन्तर्गत “एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में मृत्यु कारित कर सकता है।” धारा 97 में शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 99 कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 103 कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित तक का होता है, से सम्बन्धित है।
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