धारा 498 भारतीय दण्ड संहिता
धारा 499 भारतीय दण्ड संहिता
धारा 498-क भारतीय दण्ड संहिता
इनमें से कोई नहीं
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 के अनुसार किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या विरुद्ध रखना दण्डनीय अपराध है। वह दोनों में से किसी भांति के कारवास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। धारा 499 में मानहानि धारा 498 (क) में किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने से सम्बन्धित है।
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