धारा 498 भारतीय दण्ड संहिता
धारा 398-क भारतीय दण्ड संहिता
धारा 498-क भारतीय दण्ड संहिता
इनमें से कोई नहीं
किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार, द्वारा उसके प्रति क्रूरता या निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क के अन्तर्गत अपराध है। धारा 498-क के अनुसार जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। धारा 498 में विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना, या निरुद्ध रखना से सम्बन्धित है। धारा 398 में घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न से सम्बन्धित है।
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